झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने निर्वाचन आयोग की ओर से उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को मधु कोड़ा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी.
निर्वाचन आयोग ने मधु कोड़ा पर आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी. कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से 2009 का चुनाव जीता था.
चुनाव बाद निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्योरा ना देने पर क्यों ना अयोग्य घोषित कर दिया जाए. निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कोड़ा के जमा करवाए गए ब्योरा गलत था. उसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्चों के बारे में सही से खुलासा नहीं करने पर वर्ष 2017 में उन्हें अयोग्य ठहराया और उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. मधु काेड़ा ने निर्वाचन आयोग के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
काेड़ा ने चुनाव आयाेग के आदेश काे चुनाैती देने वाली याचिका अब वापस ले ली है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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