उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में फर्जी मदरसों पर बड़ा एक्शन हुआ है. EOW ने 11 मदरसों पर दर्ज केस कराया. बता दें मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं मिले. संचालित मिले अस्तित्वहीन मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. मदरसा की प्रबंधक रुमाना बानो पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया. इस केस में ईओडब्ल्यू के निरीक्षक कुंवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह की तहरीर पर 6 फरवरी 2025 को कंधरापुर थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया. इस केस में जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसों का अस्तित्व में ही नहीं रहे. एसआईटी ने जब मदरसा प्रबंधकों द्वारा मदरसा पोर्टल पर दर्ज किए गए डाटा की जांच की तो कई मदरसे की जगह शटरनुमा दुकानें संचालित होती मिलीं, तो कहीं धरातल पर मदरसा ही नहीं मिला.
मदरसों में कामिल-फाजिल कक्षाओं पर रोक
उत्तरप्रदेश में मदरसों में अब कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी. मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रहीं कामिल और फाजिल की कक्षाएं 4 फरवरी 2025 से बंद करने के आदेश जारी किए हैं.
बता दें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असांविधानिक घोषित कर दिया था. मदरसों में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे में करीब 37000 छात्र-छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है.
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