प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) एक ऐसी योजना है, जो भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को की थी, जिसका उद्देश्य छोटे और मझोले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है.
लोन की श्रेणियां:
शिशु: 50,000/- रुपये तक का लोन मिलता है. (स्टार्ट-अप और नए व्यवसायों के लिए))
किशोर: 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. (मौजूदा उद्यमों के लिए)
तरुण: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन शामिल है. (स्थापित व्यवसायों और उद्यमों के लिए)
तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. (तरुण श्रेणी का लोन चुका देने वालों को मिलता है)
मुख्य विशेषताएं:
बिना गारंटी के ऋण: इस योजना के तहत लोन के लिए कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती.
प्रोसेसिंग शुल्क नहीं: लोन प्रक्रिया में कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाता.
पात्रता मानदंड:
- आवेदक को किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए.
लाभार्थियों की संख्या:
8 अप्रैल 2025 को मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इसके तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
कैसे करें आवेदन?
आवेदक किसी भी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्था या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से संपर्क कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए www.udyamimitra.in पर भी आवेदन किया जा सकता है.
कमेंट