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नए क्रिमिनल कानून लागू होने के बाद दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस

Editor Ritam HindiEditor Ritam Hindi01 Jul 2024, 09:54 am IST
नए क्रिमिनल कानून लागू होने के बाद दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस

देश में नए क्रिमिनल कानून लागू होने के बाद इसके तहत राजधानी दिल्ली में पहला मामला दर्ज किया गया है. कमला मार्किट इलाके में एक सब- इस्पेक्टर ने रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

दरअसल सब इंस्पेक्टर जब क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे. यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बिड़ी और सिगरेट पहुंच रहा था. इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी. SI ने रेहड़ी वाले को रास्ते से रेहड़ी हटाने के लिए कहा. लेकिन रेहड़ी मालिक अपनी मजबूरी बताकर वहां से चले गए. इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने रेहड़ी वाले के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज कराया.

अब नए कानून लागू होने के बाद सभी मामलों की एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानि BNS की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएगी.

नए कानून के तहत नियम

अब पुलिल को FIR के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी. चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों की समय में ही कोर्ट को आरोप तय करने होंगे. मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा. जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी. पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा.

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